जय किसान फसल ऋण माफी योजना
  आवेदन करने से शेष रहे किसानों को लाभान्वित किया जायेगा 


 


ग्वालियर।जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आवेदन करने से शेष रहे कृषकों को लाभान्व्ति किया जायेगा। ऋणी कृषकों से गुलाबी आवेदन पत्र पिंक-1 में आवेदन संबंधित विकासखण्ड जनपद पंचायत कार्यालय में 15 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक प्राप्त किए जायेंगे। योजनांतर्गत ऋणी कृषक जिनका 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक के दो लाख रूपए तक के चालू, आपातकालीन ऋणी खातों में बकाया राशि थी एवं तत्समय आवेदन नहीं कर सके थे। ऐसे कृषकों द्वारा योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाकर ऋण माफी का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। 
 उप संचालक कृषि श्री आनंद बड़ोनिया ने बताया कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आवेदन करने से शेष रहे कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई 15 जनवरी से की जा रही है। विकासखण्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत योजना के क्रियान्व्यन के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं। जनपद में प्राप्त आवेदनों की संख्या प्रतिदिन संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास को प्रेषित की जायेगी। जनपद पंचायत कार्यालयों में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अनुसार डाटा एंट्री का कार्य पोर्टल पर एक फरवरी से 10 फरवरी के मध्य किया जायेगा। जनपद पंचायतों में नियत शासकीय सेवकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों से पोर्टल पर एंट्री का सत्यापन करने के उपरांत ही पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जायेगी। 
 उन्होंने बताया कि गुलाबी आवेदन पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा समिति को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित बैंक शाखा समिति परीक्षण उपरांत निराकरण पात्रता एवं अपात्रता की स्थिति करेगी। ऋणी कृषकों के आवेदन का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। बैंकों द्वारा निराकृत किए जाने के उपरांत अपने लॉग-इन आईडी पर विवरण अंकित किया जायेगा। इसके पश्चात प्रकरण अनुमोदन हेतु कलेक्टर को भेजे जायेंगे। कलेक्टर के लॉगइन आईडी पर प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा उपरोक्त प्रकरणों का परीक्षण कर बैंकों के प्रस्ताव को अनुमोदित कर सबमिट किया जायेगा। प्रकरणों में दो नए मापदण्ड शामिल किए गए हैं। जिसमें दो लाख रूपए से ऊपर की ऋण राशि न हो एवं एक आधार नम्बर पर एक ही ऋण माफी के प्रकरण की स्वीकृति की जायेगी।