नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार है लेकिन जगह ऐसी हो जहां दूसरों को परेशानी न हो। ऐसा अनिश्चित काल के लिए भी नहीं होना चाहिए.
इसके साथ ही कोर्ट ने सड़क को ब्लॉक करने पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इस तरह से सार्वजनिक सड़क को ब्लॉक करना उचित नहीं है. हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से मना किया. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.